जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा 22 मई, 2026 को पारित आदेश की पालना करने के लिए एवं रात्रि 08:00 बजे पश्चात् मदिरा विक्रय करने पर शत प्रतिशत रोकथाम के लिए एवं आपातकालीन/छोटी खिड़की/छेद बंद करवाने के लिए निर्देशित किया गया उक्त निर्देशों की पालना के लिए आबकारी विभाग जिला जोधपुर द्वारा कार्यवाही की गई।
जिला आबकारी अधिकारी डॉ. भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों की पालनार्थ रात्रि 08:00 बजे पश्चात् मदिरा विक्रय करने पर पूर्व में 18 कार्यवाही की गयी है एवं 08 कम्पोजिट मदिरा दुकानों को निलम्बित किया गया था। गत तीन दिवस में अन्य 03 कम्पोजिट मदिरा दुकानों (जोधपुर ग्रामीण वृत की पप्पू देवी मोगड़ा कला, जोधपुर शहर वृत की अरविंद सिंह शिकारगढ़ चौराहा से आर्मी एरिया रोड से डिगाडी चौराहा शॉप नंबर 1, जोधपुर पश्चिम वृत की रिंकू मेवाड़ा भगत की कोठी पुलिस स्टेशन अमृता देवी पार्क से जल भवन) के विरूद्ध अभियोग दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की गयी हैं।
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 22 मई,2026 को पारित आदेश की पालना में रात्रि 08:00 बजे पश्चात् मदिरा विक्रय करने पर कुल 21 कम्पोजिट मदिरा दुकानों के विरूद्ध कार्यवाही की गई हैं।